31 मार्च के बाद हजार, पांच सौ के पुराने नोट मिले तो हो सकती है सजा

प्रतीकात्मक फोटो:साभार

केन्द्रीय कैबिनेट ने बंद हो चुके पुराने नोटों के एक महत्वपूर्ण अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. इस कानून के बाद 31 मार्च के बाद किसी के पास एक सीमा से ज्यादा पुराने 500 और 1,000 का नोट पाए जाने पर चार साल तक की जेल हो सकती है. पुराने नोटों में लेन-देन करने पर 5000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है.

यही नहीं, सरकार और रिजर्व बैंक की इन नोटों के धारकों को उनके नोट का मूल्य देने का वादा करने वाली देनदारी भी समाप्त हो जाएगी. वैसे तो पुराने नोट 30 दिसंबर के बाद ही बैंकों में नहीं लिए जाएंगे, लेकिन इन्हें 31 मार्च तक रिजर्व बैंक में जमा किया जा सकेगा.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुराने नोट रखने की सीमा 10 हजार तक रखी जा सकती है, इस नियम का उल्लंघन करने पर 50,000 रुपए अधिकतम या जितनी राशि मिलेगी उसका पांच गुना जुर्माना, जो भी ज्यादा हो लगाया जा सकता है. सूत्रों ने कहा कि ऐसे नोट रखने वाले इन्हें 31 मार्च तक रिजर्व बैंक में जमा करा सकते हैं. हालांकि, इस अवधि को भी घटाया जा सकता है.

इससे पहले 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने 1,000, 5000 और 10,000 का नोट बंद करने के बाद सरकार की देनदारी को समाप्त के लिए इसी तरह का अध्यादेश लाया गया था.

Comments

Popular posts from this blog

खतरे में ढेंका, चकिया, जांता, ओखरी

सावधान! कहीं आपका बच्चा तो गुमशुम नहीं रहता?

गूलर की पुकार-कोई मेरी बात राजा तक पहुंचा दो