जनधन खातों में दो लाख से ज्यादा जमा किया तो निकासी पर रोक


अपनी अघोषित दौलत दूसरे के बैंक खातों में जमा करने वालों के लिए बुरी खबर है. रिजर्व बैंक ने ऐसे सभी खातों पर अपना शिकंजा कस दिया है. आरबीआई ने उन जनधन और छोटे खातों से पैसे निकालने पर पाबंदी लगा दी है, जिनमें 9 नवंबर के बाद दो लाख या इससे ज्यादा रुपए जमा हुए हैं.

रिजर्व बैंक का यह नोटिफिकेशन सिर्फ जनधन खातों के लिए है. इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जिन्होंने दो लाख से ज्यादा की रकम अपने बचत खाता में जमा किए हैं, उन्हें निकाले के लिए किसी शर्त का पालन नही करना होगा. हालांकि, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जिनके खाते संदिग्ध पाए जाएंगे उन पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा. असल में सरकार को इस बात की पुख्ता जानकारी मिली है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने जनधन खाता धारक अपने जानने वालों का इस्तेमाल काली कमाई को सफ़ेद करने के लिए किया है. इसीलिए इस तरह के कदम सरकार उठा रही है.

आरबीआई के नोटिफिकेशन के मुताबिक, पैन कार्ड या फॉर्म 60 जमा किए बगैर इन खातों से पैसे नहीं निकाले जा सकते और न ही ट्रांसफर किए जा सकते हैं. कुछ मामलों में केवाईसी यानी ‘अपने ग्राहक को जानों’ के सख्त दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा था. रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों को केवाईसी का सख्ती से पालन कराना चाहिए. आरबीआई का कहना है कि स्मॉल अकाउंट्स से हर महीने पहले की तरह 10 हजार रुपए तक निकाले जा सकते हैं. स्मॉल अकाउंट से यहां मतलब, जनधन अकाउंट से है. इनमें एक साल में एक लाख रुपए तक जमा किया जा सकता है. 

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