रिजर्व बैंक का आदेश : अफसरों के जवाब देने के बाद ही बैंकों में जमा होंगे पुराने नोट

प्रतीकात्मक फोटो साभार 

अगर आप बैंक में पुराने नोट जमा करने जा रहे हैं, तो सावधान. आप को बैंक अफसरों के सवालों का जवाब देना होगा. तभी यह रकम जमा होगी. रिजर्व बैंक ने सोमवार को 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोट बैंकों में जमा करने को लेकर नई शर्तें लागू कर दी हैं.

बैंकों में पुराने नोट जमा कराने को लेकर सरकार के रुख में विरोधाभास सामने आ रहा है. जहां सरकार पहले लोगों को यह भरोसा दिलाती नहीं थक रही थी कि उनके पास पुराने नोट जमा कराने के लिए पर्याप्त समय है, वहीं अब सरकार ने कहा है कि लोगों से यह पूछा जाएगा कि आखिर अब तक उन्होंने पैसे जमा क्यों नहीं करवाए? 

शर्तों के मुताबिक, 5,000 रुपये से ज्यादा की रकम के पुराने नोट जमा करने वालों से कम-से-कम दो बैंक अधिकारियों के सामने ऑन रिकॉर्ड जवाब मांगा जाएगा कि आखिर उन्होंने अब तक अपने पैसे क्यों नहीं जमा करवाए और संतोषजनक जवाब मिलने के बाद ही पैसे जमा किये जाएंगे.

उधर, टैक्स अथॉरिटीज और दूसरी जांच एजेंसियों को बैंक अकाउंट्स में डिपॉजिट्स और दूसरी अनडिक्लेयर्ड इनकम के बारे में रोज नई जानकारी मिल रही है. 

 सरकार ने इन सूचनाओं पर ऐक्शन भी लेना शुरू कर दिया है. एक अफसर ने कहा, 'सिस्टम में काफी डेटा आ रहा है. डिपॉजिट्स पर हमें रोज रिपोर्ट्स मिल रही हैं. यही वजह है कि एजेंसियां इतना सटीक ऐक्शन ले पा रही हैं.'

जो जानकारी मिली है, वह निष्क्रिय पड़े, जीरो बैलेंस वाले प्रधानमंत्री जनधन योजना खातों और शहरी सहकारी बैंक खातों में डिपॉजिट्स, लोन रीपेमेंट्स, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, विदड्रॉल्स, जूलरी, लग्जरी गुड्स और रीयल्टी जैसी हाई-वैल्यू खरीदारियों के बारे में है. ज्यादा कैश बैलेंस दिखाने वाली कंपनियां भी टैक्स अधिकारियों के रडार पर आ सकती हैं.

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