सीबीआई कोर्ट ने पूर्व वायुसेना प्रमुख दी सशर्त जमानत, जानिए क्या था पूरा मामला

पूर्व वायु सेना प्रमुख एसपी त्यागी : फ़ाइल फोटो साभार

अगस्ता वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को पूर्व एयरचीफ मार्शल एसपी त्यागी को जमानत दे दी है. कोर्ट ने त्यागी को इस शर्त पर जमानत दी है कि वह गवाहों या जांच प्रक्रिया को किसी भी तरह से प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे. 

वायु सेना के पूर्व प्रमुख त्यागी को जमानत के रूप में दो लाख रुपये भी जमा करने को कहा गया है. वायु सेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. उन्होंने अदालत से मांग की थी कि उनकी जमानत पर सुनवाई तेजी से की जाए, लेकिन सीबीआई ने जमानत का विरोध करते हुए अपने तर्क पेश करने के लिए कुछ और समय मांगा था. मामले के दो अन्य आरोपियों संजीव त्यागी तथा गौतम खेतान के जमानत मामले में सुनवाई 4 जनवरी को होगी.

सीबीआई की तरफ से कोर्ट में पेश एएसजी तुषार मेहता ने कहा कि सीबीआई के पास अभी जो रिकॉर्ड हैं वे काफी ज्यादा हैं और उन्हें पढ़ने तथा तार्किक तरीके से मामले को पेश करने के लिए एजेंसी को और समय चाहिए. त्यागी के वकील ने बचाव करते हुए अदालत में कहा कि जांच अभी प्रारंभिक दौर में ही है. यह आर्थ‍िक अपराध है और सारे साक्ष्य दस्तावेजों के रूप में हैं. सीबीआई ने भी कभी यह आरोप नहीं लगाया है कि त्यागी ने कभी किसी साक्ष्य से छेड़छाड़ या कहीं भागने का प्रयास किया है. इसलिए ऐसी किसी आशंका के न रहने पर त्यागी को जमानत मिलनी चाहिए. त्यागी के वकील ने यह भी कहा कि उनकी उम्र 72 साल हो गई है और उनके हार्ट की बाइपास सर्जरी हुई है. वह जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं. त्यागी के वकील ने कहा कि सीबीआई इटली के अदालत के निर्णय के आधार पर इस मामले को सही ठहरा रही है, जबकि इटली की सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है.

क्या था पूरा मामला
अगस्ता वेस्टलैंड के साथ एक दर्जन वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद के 3,600 करोड़ रुपये के सौदे में भारी अनियमितता और घूसखोरी का आरोप लगाया गया था. इस सौदे के बारे में इटली की एक अदालत का फैसला आने के बाद देश की राजनीति में भूचाल आ गया था. कहा जा रहा है कि यह ठेका पाने के लिए कंपनी ने भारतीय अधिकारियों को 100-125 करोड़ रुपये तक की रिश्वत दी थी. इतालवी कोर्ट के फैसले में पूर्व आईएएफ चीफ एस पी त्यागी का भी नाम सामने आया.

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