फिल्म अभिनेता सलमान खान को जेल या बेल, फैसला आज

फिल्म अभिनेता सलमान खान : फ़ाइल फोटो:साभार


फिल्म अभिनेता सलमान खान के लिए आज फैसले का दिन है. जोधपुर की एक अदालत सलमान खान के खिलाफ दर्ज आर्म्स ऐक्ट के एक मामले में अपना फैसला सुना सकती है. सलमान के खिलाफ दर्ज चार मामलों से यह भी एक है.
आर्म्स ऐक्ट के इस मामले में अदालत सलमान को 3 से 7 साल की साज सुना सकती है. कानूनी जानकारों के मुताबिक अगर अदालत सलमान को तीन साल से ज्यादा की सजा सुनाती है, तो उन्हें तुरंत जेल जाना होगा. लेकिन अगर उन्हें तीन साल से कम की सजा होती है, तो उन्हें ऊपरी अदालत में अपील का समय मिल जाएगा.सलमान के खिलाफ शिकार से जुड़े तीन मामले दर्ज हैं. चिंकारा के शिकार से जुड़े दो मामलों में राजस्थान हाई कोर्ट सलमान को बरी कर चुका है. वहीं, दो काले हिरण के शिकार के मामले में तीसरा केस चल रहा है.
सलमान फिलहाल कबीर खान की फिल्म 'ट्यूबलाइट' में काम कर रहे हैं। वह अपनी बहन अलवीरा के साथ मंगलवार शाम जोधपुर पहुंच गए. बुधवार को वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होंगे. इस मामले से जुडे़ दोनों पक्ष कीफिल्म अभिनेता सलमान खान के लिए आज फैसले का दिन है. जोधपुर की एक अदालत सलमान खान के खिलाफ दर्ज आर्म्स ऐक्ट के एक मामले में अपना फैसला सुना सकती है. सलमान के खिलाफ दर्ज चार मामलों से यह भी एक है.
आर्म्स ऐक्ट के इस मामले में अदालत सलमान को 3 से 7 साल की साज सुना सकती है. कानूनी जानकारों के मुताबिक अ जिरह नौ जनवरी को पूरी हो गई थी, जिसके बाद मजिस्ट्रेट दलपत सिंह राजपुरोहित ने सलमान को अदालत में मौजूद रहने का निर्देश दिया था. जज ने अपने फैसले को 18 जनवरी तक के लिए सुरक्षित रख लिया था. सलमान इससे पहले बीते साल 10 मार्च को अपना बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट में उपस्थित हुए थे. उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था. सलमान ने कहा था कि वन विभाग उन्हें इस मामले में फंसा रहा है.
सलमान के खिलाफ जोधपुर जिले के लूणी थाना क्षेत्न के कांकाणी गांव की सरहद में एक और दो अक्टूबर 1998 की रात में दो काले हिरणों का शिकार का और आर्म्स ऐक्ट के तहत दर्ज मामला विचाराधीन है. सलमान पर एक्सपायर हो चुके लाइसेंस के साथ हथियार रखने और इस्तेमाल करने के आरोप में आर्म्स ऐक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था. सलमान यहां अपनी फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के लिए आए थे. वह दो बार जोधपुर जेल में बंद हो चुके हैं. एक बार अप्रैल 2006 में जबकि दूसरी बार अगस्त 2007 में.
अभियोजन पक्ष के वकील भवानी सिंह भाटी ने कोर्ट में कहा कि सलमान के पास दो हथियार थे. एक .22 बोर की राइफल और एक .32 बोर की रिवॉल्वर. अभियोजन के मुताबिक, इस्तेमाल करने के बाद सलमान ने इन्हें मुंबई भेज दिया था. भाटी के मुताबिक, दो चश्मदीद गवाहों छोगाराम और शेराराम ने सलमान को इन हथियारों से शिकार करते देखा था. वहीं, सलमान के वकील एचएम सारस्वत ने कहा, 'हमने कोर्ट में दलील दी कि इस बात के कोई सबूत नहीं हैं कि सलमान ने पास हथियार थे. न तो यहां रहने के दौरान और न ही कथित शिकार के वक्त. उनके पास से जो हथियार बरामद किये गए, वो असल में एयर गन्स थे.' बचाव पक्ष ने तत्कालीन मजिस्ट्रेट रजत कुमार मिश्रा द्वारा सलमान के खिलाफ आर्म्स ऐक्ट में मामला चलाने की इजाजत देने को गैरकानूनी ठहराया था.

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