अब दो सीटों से चुनाव लड़ने पर लग सकती है रोक ! जानिए क्या सिफारिश की है चुनाव आयोग ने
अगर भारत सरकार के कानून मंत्रालय ने मंजूरी दी तो अब से लोग दो सीटों से एक साथ चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. इस आशय का एक प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग ने भेजा भी है. आयोग का कहना है कि चुनाव सुधारों की दिशा में यह जरुरी कदम साबित होगा. अभी भारत में एक प्रत्याशी कई सीटों से चुनाव लड़ सकता है. आयोग ने कुछ और संशोधन भी केंद्रीय विधि मंत्रालय को भेजे हैं. चुनाव आयोग के अनुसार अभी तक एक प्रत्याशी को दो सीटों से चुनाव लड़ने का अधिकार है और दोनों सीट जीतने पर एक सीट छोड़ने की व्यवस्था भी है. 1996 से पूर्व उम्मीदवार कितनी भी सीटों से लड़ सकता था. आयोग ने कहा कि यदि सरकार इस प्रावधान को बनाए ही रखना चाहती है तो उपचुनाव का खर्च उठाने की जिम्मेदारी सीट छोड़ने वाले उम्मीदवार पर डाली जाए. विधानसभा व विधान परिषद के उपचुनाव के मामले में राशि 5 लाख और लोकसभा उपचुनाव में राशि 10 लाख होनी चाहिए. सरकार इसे समय-समय पर बढ़ा सकती है. आयोग ने कहा कि प्रत्याशी का सीट छोड़ना वोटरों से अन्याय के समान है. चुनाव आयोग ने कहा है कि सार्वजनिक देनदारियों वाले लागों को चुनाव लड़ने से रोका जाए. इस बारे में चुनाव आयोग ने 20...