टैक्स सेविंग के ये उपाय आप के लिए हो सकते हैं मददगार
प्रतीकात्मक फोटो: साभार |
सुकन्या समृद्धि स्कीम
इस स्कीम के तहत यदि आप अपनी 10 साल से कम उम्र की बेटी के नाम पर निवेश करते हैं तो इनकम टैक्स नियम के सेक्शन 80 सी के तहत 1.50 लाख रुपये तक के निवेश पर आप छूट ले सकते हैं. इस स्कीम के तहत आप दो बेटियों के लिए खाता खुलवा सकते हैं और 21 साल बाद यह खाता बंद हो जाएगा. मौजूदा समय में इसमें निवेश पर आपको 8.5 फीसदी का ब्याज मिलता है.
टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट
इस तरह के फिक्स्ड डिपॉजिट आम बैंक एफडी से कम ब्याज पर मिलता है. ऐसे डिपॉजिट में 5 साल का लॉक इन पीरियड रहता है. हालांकि इस एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगाया जाता है.
कर्मचारी प्रॉविडेंट फंड
कर्मचारी प्रॉविडेंट फंड
आपकी सैलरी से प्रति माह प्रॉविडेंट फंड के लिए कटने वाला पैसा भी इनकम टैक्स नियम के सेक्शन 80 सी के तहत टैक्स में छूट का हकदार है. जेब अनुमति दे तो आप यह रकम बढ़ा सकते हैं.
पब्लिक प्रॉविडेंट फंड
यह एक स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप कम से कम 500 रुपये और अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं. इस निवेश पर आपको 8 फीसदी की दर पर ब्याज मिलता है. इसमें निवेश और मिलने वाला ब्याज पूरी से टैक्स से मुक्त होता है.
इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम
टैक्स में लाभ पाने का यह एक बेहद आसान तरीका है. यह एक प्रकार का डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड का प्रकार है जिसे इनकम टैक्स कानून के तहत टैक्स में छूट के लिए खरीदा जाता है. इसकी अहम बात यह है कि आप टैक्स बचाने के साथ-साथ इसमें निवेश किए गए पैसे में वृद्धि के भी हकदार है. यह स्कीम तीन साल के लॉक इन पीरियड के साथ उपलब्ध है.
यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान
यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान
ये एक इंश्योरेंस प्लान है. इसमें निवेश से आपको ईक्विटी के साथ-साथ इंश्योरेंस का लाभ मिलता है. वहीं यह सेक्शन 80 सी के तहत टैक्स में छूट का भी हकदार है.
नैशनल पेमेंट सिस्टम
नैशनल पेमेंट सिस्टम
इनकम टैक्स नियम के सेक्शन 80 सी के तहत एनपीएस में आप 1.50 लाख रुपये तक का निवेश प्रति वर्ष कर सकते हैं. वहीं सेक्शन 80 सीसीडी(1बी) के तहत आप 50,000 रुपये का अतिरिक्त निवेश कर सकते हैं. लिहाजा एनपीएस में आप कुल 2 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स में छूट के हकदार है.
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