लखनऊ का सहारा अस्पताल बिकेगा, सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी

सुब्रत रॉय सहारा: फ़ाइल फोटो :साभार

देश की सर्वोच्च अदालत ने सहारा समूह के मुखिया सुब्रत रॉय सहारा को आदेश दिया है कि वे 7 अप्रैल तक 5092 करोड़ रुपये जमा कराएँ. ऐसा न होने की स्थिति में उन्हें फिर से जेल भेज दिया जाएगा. 
अदालत ने सुब्रत रॉय सहारा की पैरोल भी 17 अप्रैल तक बढ़ा दी. इस आदेश के बाद सहारा समूह ने राहत की सांस ली है. अदालत ने सहारा को लखनऊ के गोमती नगर स्थित सहारा अस्पताल समेत 13 प्रॉपर्टीज बेचने की इजाजत भी दे दी है. सहारा ने 15 प्रॉपर्टी की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी. इनमें में से 13 संपत्तियों को बेचने की मंजूरी अदालत  ने दे दी है, जबकि 2 संपत्तियों के कागजात ठीक नहीं पाए जाने के चलते उस पर रोक लगाई है.
सुप्रीम कोर्ट ने 6 फरवरी को हुई सुनवाई में सहारा ग्रुप की पुणे के लोनावाला स्थित “एम्बी वैली” को जब्त करने का आदेश दे दिया था. एम्बी वैली की कीमत करीब 39,000 करोड़ रुपए है. पिछले साल नवम्बर में सुप्रीम कोर्ट ने रॉय की पैरोल को जारी रखते हुए समूह से कहा था कि वे 6 फरवरी तक 600 करोड़ रुपये का भुगतान करें.
4 मार्च 2014 को सहारा चीफ सुब्रत रॉय को जेल भेजा गया था जिसके बाद 6 मई 2016 को उनकी मां की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उन्हें पैरोल मिली थी. सहारा चीफ सुब्रत रॉय 5 मई 2016 से जेल से पैरोल पर बाहर हैं.
सहारा ग्रुप की 2 कंपनियों-सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने रियल एस्टेट में निवेश के नाम पर 3 करोड़ से ज्यादा निवेशकों से 17,400 करोड़ रुपए जुटाए थे. 
सितंबर, 2009 में सहारा प्राइम सिटी ने आईपीओ लाने के लिए सेबी के पास दस्तावेज जमा किए, जिसके बाद सेबी ने अगस्त 2010 में दोनों कंपनियों की जांच के आदेश दिए थे. कंपनियों में गड़बड़ी मिलने पर विवाद बढ़ता गया और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. 
सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2012 को सहारा समूह की दोनों कंपनियों को निवेशकों के 36 हजार करोड़ रुपए लौटाने का आदेश दिया. इसमें 17600 करोड़ रुपये का 15 फीसदी ब्याज शामिल किया था.
बीते ढाई साल में सहारा निवेशकों के 11 हजार करोड़ रुपये लौटा चुकी है. बता दें कि सहारा से 14799 करोड़ रुपए की रिकवरी की जानी है. सुप्रीम कोर्ट ने पहले रॉय को 1000 करोड़ रुपये दो महीने में सेबी को लौटाने को कहा था. 

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