लखनऊ का सहारा अस्पताल बिकेगा, सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी
सुब्रत रॉय सहारा: फ़ाइल फोटो :साभार देश की सर्वोच्च अदालत ने सहारा समूह के मुखिया सुब्रत रॉय सहारा को आदेश दिया है कि वे 7 अप्रैल तक 5092 करोड़ रुपये जमा कराएँ. ऐसा न होने की स्थिति में उन्हें फिर से जेल भेज दिया जाएगा. अदालत ने सुब्रत रॉय सहारा की पैरोल भी 17 अप्रैल तक बढ़ा दी. इस आदेश के बाद सहारा समूह ने राहत की सांस ली है. अदालत ने सहारा को लखनऊ के गोमती नगर स्थित सहारा अस्पताल समेत 13 प्रॉपर्टीज बेचने की इजाजत भी दे दी है. सहारा ने 15 प्रॉपर्टी की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी. इनमें में से 13 संपत्तियों को बेचने की मंजूरी अदालत ने दे दी है, जबकि 2 संपत्तियों के कागजात ठीक नहीं पाए जाने के चलते उस पर रोक लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने 6 फरवरी को हुई सुनवाई में सहारा ग्रुप की पुणे के लोनावाला स्थित “एम्बी वैली” को जब्त करने का आदेश दे दिया था. एम्बी वैली की कीमत करीब 39,000 करोड़ रुपए है. पिछले साल नवम्बर में सुप्रीम कोर्ट ने रॉय की पैरोल को जारी रखते हुए समूह से कहा था कि वे 6 फरवरी तक 600 करोड़ रुपये का भुगतान करें. 4 मार्च 2014 को सहारा चीफ सुब्रत रॉय को जेल भे...